प्रेस विज्ञप्ति
एसीबी के 02 अलग-अलग प्रकरण में लोकसेवक रिश्वत लेते गिरफ्तार।

01. जिला बस्तर में लोक निर्माण विभाग का कार्यपालन अभियंता रिश्वत लेते गिरफ्तार
प्रार्थी श्री रमेश कुमार यादव, जगदलपुर द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, जगदलपुर में शिकायत की गई थी कि वह लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार है। उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग (विद्युत/यांत्रिकी) संभाग जगदलपुर में निविदा कार्यों के माध्यम से विद्युतीकरण कार्यों को पूर्ण किया गया है, जिसके कुछ देयकों के 25 प्रतिशत राशि का भुगतान प्राप्त हुआ है तथा 75 प्रतिशत राशि का भुगतान शेष है। शेष 75 प्रतिशत राशि के भुगतान के एवज् में अजय कुमार टेम्बुरने, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (विद्युत/यांत्रिकी) संभाग जगदलपुर द्वारा 2 लाख रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। प्रार्थी द्वारा बार-बार रिश्वत राशि की मांग से प्रताड़ित होकर एसीबी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। आज दिनांक 20.06.2025 को ट्रेप आयोजित कर प्रार्थी से अजय कुमार टेम्बुरने, कार्यपालन अभियंता को 2 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ा गया।
आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा रही है। आरोपी के रिसाली (भिलाई) एवं फाफाडीह (रायपुर) स्थित मकानों पर सर्च की कार्यवाही की जा रही है।
02. जिला मुंगेली में सीएसपीडीसीएल का कनिष्ठ अभियंता रिश्वत लेते गिरफ्तार
प्रार्थी श्री नन्द कुमार साहू, निवासी ग्राम पाली, जिला मुंगेली द्वारा द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि वह अपने घर में बिजली कनेक्शन लगाने के लिए सीएसपीडीसीएल लोरमी में आवेदन दिया था, जिस पर सीएसपीडीसीएल लोरमी के कनिष्ठ अभियंता कृष्ण कुमार गुप्ता उसके घर गए थे और अवैध रूप से बिजली प्रयोग कर रहे हो कहते हुए उनके बिजली के तार को काट कर कार्यवाही से बचने के लिए 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई, जिस पर 15,000 रुपए लेने में उसके द्वारा सहमति बनी। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन पश्चात् आज दिनांक 20.06.2025 को ट्रेप आयोजित कर प्रार्थी से कृष्ण कुमार गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता को 15,000 रू. रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ा गया।
आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा रही है।

