आज छत्तीसगढ़ के पूर्व आई ए एस अनिल टुटेजा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसका सिलसिलेवार विवरण निम्नानुसार है।

रिपोर्ट आलोक शुक्ल।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला

पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा की ज़मानत पर अब 16 सितंबर को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट अब 16 सितंबर को करेगा जमानत याचिका पर सुनवाई

आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

कहा-अगर हम मामले के गुण-दोष पर गौर करें

तो आपको कभी ज़मानत नहीं मिलेगी: SC

बस हम लंबी कैद के मुद्दे पर ही बात कर सकते हैं: SC

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने की टिप्पणी

टुटेजा की ओर से वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा—
अनवर ढेबर को छोड़कर सभी को ज़मानत मिल गई है,लेकिन मेरा मामला उनसे अलग और विशिष्ट है

अरोड़ा ने कहा कि –आज तक मेरे ख़िलाफ़ कोई मंज़ूरी नहीं मिली है ,गवाहों से छेड़छाड़ का कोई आरोप नहीं है,अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है

जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि इससे पता चलता है कि आप कितने साधन संपन्न हैं

अरोड़ा ने कहा कि– मैं जेल में हूं, मैं पहले एक IAS अधिकारी था, लेकिन मुझे सेवानिवृत्त हुए दो साल हो गए हैं

आज तक मुझसे कोई बरामदगी नहीं हुई है, 5 छापे पड़ चुके हैं

जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि अगर हम मामले के गुण-दोष पर गौर करें तो आपको कभी ज़मानत नहीं मिलेगी

बस हम लंबी कैद के मुद्दे पर ही बात कर सकते हैं

अरोड़ा ने कहा कि डिस्टिलर्स को आरोपी नहीं बनाया गया है,

एक्सरसाइज कमिश्नर, एक्साइज ऑफिसर्स को भी नहीं पकड़ा गया है

मैं पॉलिसी फ्रेमवर्क से जुड़ा हूं और 470 दिनों से इसमें हूं

जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि पिछले कुछ सालों में हमने एक बात देखी है कि सारी आज़ादी सिर्फ़ ऐसे लोगों के लिए है

जितने ज़्यादा आरोप होंगे, उतने ही ज़्यादा आप जैसे लोग आकर बहस करेंगे

खैर, ये उनके वकीलों का विशेषाधिकार है, हम कुछ नहीं कह सकते

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