
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे की याचिका।
रिपोर्ट आलोक शुक्ल।
सिलसिलेवार जानिए कब कैसे क्या हुआ आज।
याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच कर रही सुनवाई
भूपेश बघेल और उनके बेटे ने CBI और ED द्वारा की जा रही जांचों की वैधता को SC में दी है चुनौती
याचिका में सवाल उठाया गया है कि CBI और ED को छत्तीसगढ़ में जांच करने का अधिकार किस आधार पर मिला,
जब राज्य सरकार ने पहले ही उनकी आम सहमति वापस ले ली थी।
दोनों केंद्रीय एजेंसियों की जांच शक्तियों और अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताई गई है
सिंघवी ने कहा कि PMLA की धारा 44 मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ED को अंतहीन जांच जारी रखने की अनुमति नहीं देती
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह मामला HC में उठाया जा सकता है
Breaking from Supreme Court on Bhupesh Bhagel Case
छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल और उनके बेटे की याचिका
याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की दी सलाह
इसके बाद याचिकककर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच का आदेश
भूपेश बघेल और उनके बेटे ने CBI और ED द्वारा की जा रही जांचों की वैधता को SC में दी थी चुनौती
याचिका में सवाल उठाया गया है कि CBI और ED को छत्तीसगढ़ में जांच करने का अधिकार किस आधार पर मिला, जब राज्य सरकार ने पहले ही उनकी आम सहमति वापस ले ली थी
दोनों केंद्रीय एजेंसियों की जांच शक्तियों और अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताई गई थी
साथ ही भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी
Update Details:
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से कहा कि –वो भूपेश बघेल और उनके बेटे की याचिका पर जल्द सुनवाई कर फैसला ले
कोर्ट ने भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है।