
मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्यमंत्री विजय शाह द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है । इसके साथ ही मंत्री विजय शाह को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि — सार्वजनिक तौर पर मांगी क्यों नहीं मांगी ? हालांकि बाद में मंत्री के तरफ से बताया गया कि — माफी मांगी गई थी।
कोर्ट का निर्देश — 13 अगस्त को इस मामले में होगी अगली सुनवाई
13 अगस्त से पहले SIT अपनी जांच पूरी करें
Case Background Details:
याचिका की अगर बात करें तो मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह को पद से हटाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट के निर्देश के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की गई थी। जो मामले की जांच कर रही है।
दरअसल ये मामला 11 मई 2025 को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक हलमा कार्यक्रम से शुरू हुआ। इस दौरान मंत्री विजय शाह ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के संदर्भ में कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक और सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, “उन्होंने कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा।